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FSSAI का बड़ा फैसला: अब पान मसाला के हर पैकेट पर ‘MRP’ लिखना अनिवार्य, और जहरीले ‘BPA’ प्लास्टिक पर भी कसने वाली है नकेल

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उपभोक्ताओं के हित में दो बड़े कदम उठाए हैं।

1. पान मसाला पर नया नियम (Pan Masala Updates): FSSAI ने 3 दिसंबर को जारी एक निर्देश में स्पष्ट किया है कि अब पान मसाला कंपनियों को अपने हर पैकेट पर खुदरा बिक्री मूल्य (Retail Sale Price) साफ-साफ छापना होगा। अक्सर देखा गया है कि दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक वसूलते हैं, जिस पर अब लगाम लगेगी।

2. फूड पैकेजिंग में जहरीले रसायनों पर बैन की तैयारी: क्या आपका टिफिन या पानी की बोतल आपको बीमार कर रही है? FSSAI ने भोजन के संपर्क में आने वाली सामग्रियों (Food Contact Materials) में बिस्फेनॉल-ए (BPA) और PFAS जैसे हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है।

  • खतरा: ये रसायन कैंसर और हार्मोनल गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं।
  • समय सीमा: इस पर जन-परामर्श (Public Consultation) की आखिरी तारीख 12 दिसंबर 2025 तय की गई है।

आयुष्य पथ’ की राय: यह केवल नियम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। पाठकों को सलाह है कि वे ‘BPA-Free’ लेबल वाले बर्तन ही खरीदें।


संदर्भ (References & Sources):

  1. FSSAI Notification (2025): Revised MRP Declaration on Unsold Pre-Packaged Commodities due to GST Rate Changes. Food Safety and Standards Authority of India (Legal Metrology Division).
  2. Draft Regulation: Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2025 regarding prohibition of PFAS and BPA.
  3. Gazette of India: Vide Notification No. F. No. SSDIVI-PF0SP20(16)/2/2025-Standard-FSSAI.

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